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मनरेगा बचाओ साइकिल यात्रा का स्वागत देवरिया। भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा कानून को कमजोर किए जाने के विरोध में गांधीवादी...

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देवरिया। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि आयुक्त गोरखपुर को अर्हता तिथि...

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देवरिया। नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह...

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देवरिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना...

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देवरिया। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि 27 जनवरी निर्धारित की गई है। मुख्य विकास...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नोटिस को लेकर क्या कहा? इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है, "प्रशासन ये नहीं तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति भी शंकराचार्य नहीं तय कर सकते, शंकराचार्य वही हैं, जिनको तीनों शंकराचार्य मानें और 2 पीठ के शंकराचार्य हमको लेकर पिछले माघ मेले में स्नान कर चुके हैं।" स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पद की वैधता को लेकर स्पष्ट कहा कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार वही व्यक्ति शंकराचार्य होता है, जिसे अन्य पीठों के शंकराचार्य मान्यता देते हैं। उन्होंने बताया कि शृंगेरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य उन्हें विधिवत स्वीकार करते हैं और पिछले माघ मेले में उनके साथ शाही स्नान भी कर चुके हैं, जबकि पुरी पीठ के शंकराचार्य ने भी उनके विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में भी विरोध का कोई उल्लेख नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य कौन है, क्योंकि यह धर्म का आंतरिक विषय है, जिसका निर्णय केवल शंकराचार्य परंपरा के अनुसार ही हो सकता है। उन्होंने स्वयं को ज्योतिष्पीठ का निर्विवाद शंकराचार्य बताते हुए कहा कि जो लोग उनके पद पर सवाल उठा रहे हैं, वे दूषित भावना से प्रेरित हैं और यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य मानता है तो वह सामने आकर शास्त्रार्थ या खुली चर्चा करे। 1 min read

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है। मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने...

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मस्जिद के इमाम को एक नाबालिग जोड़े का विवाह कराने के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई है. नवंबर 2023 में जब मस्जिद में यह विवाह हुआ, तब लड़की और लड़का दोनों की उम्र केवल 16 वर्ष थी. मस्जिद के इमाम अशरफ़ उस्मानी ने नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निकाह की तारीख़ से नौ महीने पहले इंग्लैंड में शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई थी. 52 वर्षीय अशरफ़ उस्मानी ने इससे पहले अदालत की सुनवाई के दौरान नॉर्थम्प्टन सेंट्रल मस्जिद में बाल विवाह कराने से संबंधित दो आरोपों को स्वीकार किया था. अदालत के न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस घटना में "हिंसा या ज़बरदस्ती" शामिल नहीं थी और युवक-युवती अपनी मर्ज़ी से अशरफ़ उस्मानी की मस्जिद में विवाह करने आए थे. इसी आधार पर मस्जिद के इमाम को 15 सप्ताह की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया. 52 वर्षीय मस्जिद के इमाम ने शादी के लिए 50 पाउंड का शुल्क लिया था. 1 min read

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मस्जिद के इमाम को एक नाबालिग जोड़े का विवाह कराने के आरोप में जेल...

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India vs New Zealand T20i Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 21 जनवरी...

नितिन नबीन को पीएम मोदी ने बताया अपना बॉस, जानिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या-क्या कहा 1 min read

नई दिल्ली: नितिन नबीन को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज बीजेपी के मुख्यालय में उनके नाम...

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