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यूपी के वाहन चालकों को बड़ी राहत, इन लोगों का माफ होगा 11 लाख ई-चालान, योगी सरकार के बाद कोर्ट का आदेश

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रेड सिग्नल जंप करने, ट्रिपल सवारी चलने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने समेत अन्य कारणों से अगर आपका ई चालान हुआ है तो अब जुर्माना नहीं भरना होगा। इसे लेकर योगी सरकार के बाद अदालत ने भी आदेश जारी कर दिया है।

यूपी के वाहन चालकों को बड़ी राहत, इन लोगों का माफ होगा 11 लाख ई-चालान, योगी सरकार के बाद कोर्ट का आदेश

रेड सिग्नल जंप करने, ट्रिपल सवारी चलने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने समेत अन्य कारणों से अगर आपका ई चालान हुआ है तो अब जुर्माना नहीं भरना होगा। इसे लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया था। अब वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर वाराणसी में वर्ष 2017 से 2021 तक के ई-चालान ट्रैफिक विभाग की ओर से माफ किए जाएंगे। इसके लिए बीते मई माह में शासनादेश भी जारी किया गया था। लेकिन यातायात विभाग में तीन दिन में ई-चालान निस्तारित नहीं होने पर वह कोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए शासन के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हो पाया था।

शासनादेश के बाद भी विभाग इसे अदालती कार्यवाही समझकर चुप था। अब कोर्ट ने यातायात विभाग को अपने पोर्टल से 2021 के पहले के सभी ई-चालान निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यातायात विभाग के अनुसार साल 2017 से 2021 तक 11 लाख से अधिक लोगों के चालान की माफी होगी। चूंकि जमा करने वालों का दर कम रहा है। लंबित चालान अधिक हैं।

शासन की ओर से इसी साल 19 मई को दिसंबर 2021 से पहले के सभी ई-चालान माफ करने का आदेश जारी हुआ था। मई के बाद से अब तक संबंधित ई-चालान अब तक निस्तारित नहीं किये जा सके थे। पूर्व के सभी चालान का ब्योरा कोर्ट के पास था, इसलिए यातायात विभाग चुप्पी साधे हुए था। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त को निर्देशित किया है।

कहा है कि शासन के आदेश के क्रम में 2021 के पहले के ई-चालान का कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती। लिहाजा अपने पोर्टल से संबंधित ई-चालान को निस्तारित कर दें। डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के क्रम में अनुपालन कराया जाएगा। पोर्टल के जरिये आंकड़े निकलवाये जाएंगे। निस्तारित करने की सूचना भी दी जाएगी।

साल 2021 में साढ़े तीन लाख का चालान
साल 2021 में करीब साढ़े तीन लाख ई-चालान हुए। इसमें बिना हेलमेट, तीन सवारी, ओवर स्पीड, बिना बेल्ट कार ड्राइविंग आदि के एक करोड़ 18 लाख से अधिक का जुर्माना था। यानि इतने का चालान माफ किया जाएगा।

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