एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की दूसरी बार लोकसभा सदस्यता रद्द, जानिए क्यों गई सांसदी
1 min readकेरल हाई कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इंकार के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द की बात का जिक्र है।
यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। कावारत्ती के सत्र न्यायालय द्वारा फैजल और तीन अन्य को पी सालेह की हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें (फैजल को) अयोग्य घोषित किया गया।