मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलती है 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत, कैसे करें आवेदन
1 min readउत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब परिवारों के लोगों की शादी के लिए कई योजना चलाती है। ऐसी ही एक योजना सामूहिक विवाह योजना है जिसके तहत दूल्हा-दुल्हन को 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब परिवारों के लोगों की शादी के लिए कई योजना चलाती है। ऐसी ही एक योजना सामूहिक विवाह योजना है जिसके तहत दूल्हा-दुल्हन को 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। बता दें कि पहले ये धनराशि 35 हजार रुपये थी जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।
सामूहिक विवाह योजना की खास बात यह है कि इस स्कीम का लाभ वह महिला भी उठा सकती हैं। जिनकी दूसरी शादी होनी है। राज्य सरकार 35 हजार रुपये होने वाली दुल्हन की बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। बाकी के 10 हजार रुपये गृहस्थी खर्च और 6 हजार रुपये बिजली-टेंट और पानी की व्यवस्था करने के लिए देती है।
पात्रता
आवेदनकर्ता यूपी का स्थायी निवासी हो।
आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करता हो। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो।
आवेदनकर्ता लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ बेसहारा, तलाकशुदा, विधवा और गरीब महिलाएं उठा सकती हैं।
डॉक्यूमेंट्स
वर-वधू का आधार कार्ड
वोटर आईडी
बीपीएल कार्ड
वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र
वधु का बैंक अकाउंट डिटेल
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
वर-वधू का पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें अप्लाई
यूपी शादी अनुदान की आधारिक वेबसाइट https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ जाएं।
यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।
अब एक एप्लीकेशन खुलकर आएगा।
यहां मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरकर दस्तावेज अपलोड कर दें।
अंत मे सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।