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इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर UP बार काउंसिल का कड़ा एक्शन, दागी वकीलों की लिस्ट 15 दिन में तलब, जानिए पूरा आदेश

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प्रयागराज/लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद ‘बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश’ ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशनों को 15 दिन का कड़ा अल्टीमेटम जारी करते हुए दागी वकीलों की पूरी सूची तलब कर ली है। बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि जिन वकीलों के खिलाफ गंभीर अपराधों में प्राथमिकी दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या कोर्ट में मुकदमा लंबित है, उनकी विस्तृत सूची 15 दिनों के भीतर हर हाल में सौंपनी होगी।

क्या है चेतावनी?

बार काउंसिल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी बार एसोसिएशन तय समय-सीमा के भीतर यह सूची उपलब्ध नहीं कराएगी, उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसी एसोसिएशन से जुड़े वकीलों को किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। बार काउंसिल ने यह भी साफ कर दिया कि इस आदेश की किसी भी प्रकार की अनदेखी को सीधे ‘हाई कोर्ट की अवमानना’ के रूप में देखा जाएगा।

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