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मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साले भगोड़ा घोषित, एसपी ने चेताया- सरेंडर करें वर्ना कुर्की होगी

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मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर संपत्ती कुर्क करने की बात कही है। सभी के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट जारी था। इसी को लेकर पुलिस धारा 82 यानी भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की है। मुख्तार अंसारी के फाटक कहे जाने वाले घर पर पुलिस ने डुगडुगी भी पिटवाई। पत्नी, बेटे और सालों के बारे में जानकारी देने की लोगों से अपील भी की गई।

Mukhtar Ansari's Wife, Son And Brother-in-law Declared Absconders - Mau: मुख्तार  अंसारी की पत्नी, बेटा और साले भगोड़ा घोषित, हाजिर न होने पर होगी कुर्की -  Amar Ujala Hindi News Live

पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है। इसके साथ ही चेताया कि अगर पेश नहीं होते तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के चार ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी, साले अतीफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर की ओर से भी दक्षिणटोला इलाके के ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी के लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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