नए दिशा-निर्देश के साथ एक फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जानें कौन-कौन से नियमों में होगा बदलेगा
1 min readराजस्थान सरकार ने शुक्रवार को नए कोविड दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि प्रदेश में कक्षा 10-12 के लिए एक फरवरी से और कक्षा 6-9 के लिए 10 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। हालांकि नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्कूल खुलने के बावजूद छात्र-छात्राओं के पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी बना रहेगा।
इसके अलावा राज्य में बाजार, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं हर रविवार को लागू किया गया जनता कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले पूरे राजस्थान में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी स्तरों पर स्कूल बंद कर दिए गए थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अभय कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए स्कूल परिसर में आने की अनुमति होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसके अलावा राज्य ने निजी संस्थानों, कारखानों, अन्य कार्यालयों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं। इनके तहत अब हर संस्थान अथवा नियोक्ता को अनिवार्य रूप से सरकार को जानकारी देनी होगी कि उनके कार्यालय में कार्यरत लोगों को टीके की दोनों खुराक लगी हैं या नहीं। यह जानकारी 31 जनवरी के बाद प्रदान करनी होगी।
इसके अलावा सभी प्रकार की सभाओं या आयोजनों में मेहमानों की अधिकतम संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है। यह नए दिशा-निर्देश 31 जनवरी से प्रभावी होंगे।