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यूपी में मदरसों की उच्च शिक्षा पर रोक, अब कामिल और फाजिल कोर्स नहीं होंगे मान्य

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उत्तर प्रदेश के मदरसे अब उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत मदरसा शिक्षा बोर्ड को ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री के समकक्ष उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने या देने का अधिकार नहीं रहेगा।

विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन राज्य के कानून को सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के अनुरूप लाने के लिए लाया गया है। इसमें मदरसा शिक्षा अधिनियम को बरकरार रखा गया था लेकिन उच्च शिक्षा के “कामिल और फाजिल” पाठ्यक्रमों से संबंधित इसके प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया गया था।

कक्षा 12 के समकक्ष तक शिक्षा देगा मदरसा बोर्ड

एक अधिकारी ने बताया कि संशोधित ढांचे के तहत, बोर्ड कक्षा 12 के समकक्ष स्तर तक मदरसा शिक्षा की देखरेख करना जारी रखेगा, जिसमें “मुंशी, मौलवी और आलिम” जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। उच्च शिक्षा श्रेणी में आने वाले कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों को अब उच्च शिक्षा प्रणाली द्वारा संचालित ढांचे के अंतर्गत लाना होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण ये बदलाव आवश्यक हो गए थे। अंसारी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि कामिल और फाजिल उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम होने के कारण मदरसा बोर्ड के अधीन नहीं रह सकते। फैसले के अनुसार जरूरी संशोधन अब स्वीकृत कर दिए गए हैं।”

कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा मदरसा बोर्ड

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्य उस तंत्र पर काम कर रहा है जिसके माध्यम से भविष्य में कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय भी उन संस्थानों में शामिल है जिन्हें उच्च शिक्षा ढांचे के हिस्से के रूप में विचाराधीन किया जा रहा है। अधिकारियों ने आगे कहा कि नियामक ढांचे में बदलाव पेंडिंग होने के कारण 2024 के फैसले के बाद से कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश नहीं हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2024 का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2024 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर आया था जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए और अधिनियम को बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कामिल और फाजिल के लिए एक अपवाद बनाया और फैसला सुनाया कि मदरसा बोर्ड को उच्च शिक्षा की डिग्रियों को रेगुलेट करने की अनुमति देने वाले प्रावधान असंवैधानिक थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य के लिए कामिल और फाजिल को मदरसा बोर्ड के उच्च शिक्षा क्षेत्राधिकार से औपचारिक रूप से हटाने और इन पाठ्यक्रमों के लिए एक अलग तंत्र तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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