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अफजाल अंसारी को चार साल की सजा व एक लाख जुर्माना, संसद सदस्यता खत्म

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गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को कृष्णानंदराय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा व पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई व गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने दोषी करार किया है।

कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई।

बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना दिया। अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे, वहीं मुख्‍तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए जुडे। इसके मद्देनजर अदालत के बाहर भारी बल में पुलिस की तैनाती की गई। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में लगे गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख जुर्माना लगाया।

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