पॉक्सो केस में दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद
1 min readदेवरिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना बरियारपुर में दर्ज मु.अ.सं. 152/2023 में धारा 376, 506 भादवि, 67 आईटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद अभियुक्त गोलू कुमार पुत्र राधेश्याम प्रसाद निवासी पंसरही थाना बरियारपुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया। प्रभावी पैरवी के बाद 12 मार्च 2026 को न्यायालय ने उसे 20 वर्ष की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक हरिदत्त मिश्रा व सम्पूर्णानंद तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल सोनू यादव व महिला कांस्टेबल सोनम यादव, पैरवीकार आरक्षी राकेश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की अहम भूमिका रही।
