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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

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देवरिया। बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत चल रहे 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई की जनवरी माह की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी एसजेपीयू आनन्द कुमार पाण्डेय ने की, जबकि संचालन संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई जय प्रकाश तिवारी ने किया।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाल विवाह उन्मूलन एक सामाजिक दायित्व है, जिसमें सभी विभागों और आमजन की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने सभी थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को नियमित जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लोगों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाने के निर्देश दिए।
बैठक में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक लाख रुपये तक जुर्माना एवं दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने हेतु समन्वित प्रयास पर बल दिया तथा उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम योद्धा के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई गई।

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