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आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता गई, दो साल की सजा के बाद फैसला, रामपुर की स्वार सीट रिक्त घोषित

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समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई है।  अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। विधानसभा सचिवालय ने स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद कोर्ट ने छजलैट मामले में दो दिन पहले ही आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी। सदस्यता खत्म होने के साथ ही एक बार फिर रामपुर के स्वार सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है।

आज़म ख़ान के बाद अब अब्दुल्लाह आज़म की विधायकी पर मंडराया ख़तरा

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पंद्रह साल पुराने छजलैट बवाल में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस प्रकरण में कोर्ट ने सपा के दो विधायकों समेत सात को बरी कर दिया था। सजा के बाद आजम और उनके बेटे की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। साथ ही सजा पर अपील दाखिल करने के लिए एक माह का समय दिया है।

बसपा सरकार में दर्ज 15 साल पुराने केस का सोमवार को फैसला हुआ था। अदालत ने बवाल व सरकारी कार्यो में बाधा के लिए आजम खान और अब्दुल्ला को दोषी माना था। सुनवाई में पुलिसकर्मियों समेत आठ ने गवाही दी। कोर्ट ने अमरोहा विधायक महबूब अली व नगीना से मनोज पारस के अलावा पूर्व विधायक नईमुल हुसन, हाजी इकराम कुरैशी के अलावा डीपी यादव, राजेश यादव व राज कुमार प्रजापति को बरी कर दिया। निर्णय के बाद इन सपाइयों ने राहत की सांस ली।

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